उत्तर प्रदेशप्रयागराज

46 साल बाद आया फैसला, पूर्व विधायक विजय मिश्रा को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा

प्रयागराज MP/MLA कोर्ट ने 46 साल पुराने हत्या मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा समेत चार दोषियों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

Reported by Shagun Chaurasia and edited by Shagun Chaurasia

Prayagraj MP MLA Court || Former MLA Vijay Mishra || 46 Year Old Murder Case|| UP News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की MP/MLA कोर्ट ने 46 साल पुराने चर्चित हत्या कांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा समेत चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में सभी दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला

विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार-III की अदालत ने मंगलवार को विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को दोषी ठहराया था। इसके बाद बुधवार को सजा का एलान किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 307 के तहत 10 साल की अतिरिक्त सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।

यह मामला 11 फरवरी 1980 का है। उस दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र प्रकाश नारायण पांडेय जिला अदालत में जमानत के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि कचहरी परिसर में उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस फायरिंग में पांच अन्य लोग भी घायल हुए थे।

पुरानी रंजिश के चलते हुई थी वारदात

मृतक के भाई ने कर्नलगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया था। लंबे समय तक चले इस मुकदमे में कई गवाह, पुराने दस्तावेज और साक्ष्य अदालत में पेश किए गए। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही। फिलहाल विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद हैं और उन पर कई अन्य आपराधिक मामले भी चल रहे हैं।

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